क्या मां-बाप बच्चे अपने को इसलिए पालते हैं कि वो बड़ा होकर उन्हें मालामाल कर सके... क्या वो बच्चे की परवरिश ये सोचकर करते हैं कि वो बड़ा होकर उनकी पाई-पाई चुका देगा। क्या कोई माता-पिता अपनी संतान से पालने पोषने में खर्च की गई रकम की भरपाई चाहेगा... शायद नहीं... लेकिन ये सुनकर आप चौक जाएंगे कि देश की एक नामचीन हस्ती के मां-बाप ने उससे वो पूरी रकम वसूली है... जो उस पर बचपन से लेकर बड़ा करने में खर्च किया गया था। ये शख्स कोई और नहीं... देश के जाने माने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति हैं... जिनके पिता ने उन पर खर्च की गई पाई पाई की वसूली की है। महेश भूपति ने अपने पिता सी जी कृष्ण भूपति को वो पूरी रकम अदा की है.. जो उनके रहने खाने से लेकर कपड़े और पढ़ाई पर खर्च किए गए थे। भूपति का अपने पिता के साथ जून 1994 में करार हुआ था... जिसके बाद पालन-पोषण के एवज में भूपति ने अपने पिता को साढ़े अट्ठाइस लाख रुपये अदा किए। ये मामला तब और भी गंभीर हो गया जब भूपति ने इस रकम पर इनकम टैक्स में रीबेट की मांग की। भूपति के मुताबिक रहने-खाने, कप़ड़े और पढाई पर खर्च की गई रकम कमर्शियल ट्रांजेक्शन के तहत आता है.. लिहाजा उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिता के साथ उनके करार को मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ भूपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट में टैक्स छूट की अर्जी दाखिल की... लेकिन अदालत से भी भूपति को राहत नहीं मिली। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से ये दलील दी गई कि हर पिता की ड्यूटी है कि वो बच्चे को पालने और पढ़ाई का खर्च उठाए... और ये भी संभव है कि टैक्स से बचने के लिए भी पिता के साथ ऐसा करा करार किया गया हो। अदालत ने इस बात से इत्तेफाक रखते हुए भूपति की अर्जी को नामंजूर कर दिया। वहीं भूपति के वकीलों ने दलील दी कि उनके पिता एक जाने माने टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। वो ओमान में टेनिस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चलाते हैं और प्लेयरों को ट्रेनिंग के एवज में पूरी फीस वसूलते हैं। इस केस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को भी झकझोर कर रख दिया है। जजों के मुताबिक ये पहला मौका है जब उन्हें ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। भूपति के इस केस ने न सिर्फ माता-पिता को सवालों के घेरे में खड़ा किया है बल्कि इससे अदालत के लिए भी एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले तो ये कि क्या मां-बाप को बच्चों से उनके पालन-पोषण में खर्च पैसे वसूलने का हक है.... और अगर ऐसा होता है तो क्या वैसे शख्स को इस रकम पर इनकम टैक्स में छूट दी जाए। भूपति के इस अनोखे केस ने देश की जनता के साथ-साथ यहां की न्यायपालिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या माता-पिता अपने बच्चों से उसकी परवरिश के एवज में खर्च की गई रकम वसूलने का हक रखते हैं। और अगर ऐसा संभव है तो क्या इस रकम पर किसी शख्स को आयकर में छूट दी जा सकती है। देश की नामचीन हस्ती के ऐसे ही एक केस ने बहस की नई ज़मीन तैयार कर दी है।
बुधवार, सितंबर 22, 2010
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